कन्या सुमंगला योजना: Kanya Sumangala Yojana mksy.up.gov.in Login, Status, Online Apply

Durgesh
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 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अहर्ताएं


  1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
  1.  लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो। किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 
  1. परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
  1.  किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा।
  1.  यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। 
  1. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

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